सुनील दत्त के पुत्र ओ नर्गिस दत्त केंसर फौन्डेशन चलाने वाले मशहूर फिल्म अभिनेता संजय दत्त के लिए सीबीआइ ने सुप्रीम कोर्ट से मुंबई हाई कोर्ट द्वारा संजय दत्त को आर्म्स एक्ट के तहत दी गई छह साल की सजा को बरकरार रखने का अनुरोध किया है। (ज्ञात रहे संजय के पिता सुनील दत्त कांग्रेस सरकार में खेल मंत्री थे, और मंत्रालय के किसी मामले को लेकर उनकी सोनिया से भारी अनबन थी.)
बाबरी मस्जिद कांड के बाद 1993 में मुंबई बम धमाकों से पूरे देश हिल उठा था। इसमें 257 लोगों की मौत हुई थी और 713 लोग घायल हुए थे। घटना में संजय दत्त का नाम भी आरोपियों में शामिल किया गया था। इस दौरान संजय दत्त के घर में ली गई तलाशी के दौरान पुलिस को एक पिस्टल व एके-56 रायफल की स्प्रिंग भी बरामद हुई थी। इस प्रकरण में 2006 में टाडा की विशेष अदालत में हुई सुनवाई में संजय दत्त को अवैध हथियार रखने के मामले में छह साल के कारावास की सजा सुनाई थी। 2007 में संजय दत्त ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए बेल के लिए प्रार्थना पत्र लगाया। अदालत ने संजय दत्त के प्रार्थनापत्र का संज्ञान लेते हुए उन्हें बेल दे दी थी। तब संजय दत्त 18 माह जेल में गुजारने के बाद बाहर आए थे। अब इस मामले में सीबीआइ ने फिर से संजय दत्त पर शिंकजा कसना शुरू कर दिया है। हालांकि बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि सीबीआई ने संजय दत्त के घर की तलाशी के दौरान जिस 18 इंच के स्प्रिंग के बरामद होने का जिक्र किया था, वह कोर्ट में पेश ही नहीं की गई। इसके स्थान पर 16 इंच की स्प्रिंग रखी गई है। जबकि वास्तविकता यह है कि 18 इंच की स्प्रिंग का एके-56 रायफल में इस्तेमाल होता ही नहीं है। ऐसे में सीबीआइ खुद ही अपने साक्ष्यों के साथ छेड़खानी कर रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने संजय दत्त से उसके अंडरवर्ल्ड डॉन दाउद इब्राहिम के साथ रिश्तों को लेकर सवाल किए थे। और संजय दत्त के वकील ने कहा था कि उनके मुवक्किल ने दो फिल्म निर्माताओं के साथ दुबई में दाउद के साथ डिनर किया था, लेकिन यह घटना भी मुंबई बम धमाकों से पहले की है।
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