खतरनाक हथियारों के साथ सीमा पार से आकर भारत में आतंक फैलाने की कोशिश करने वाले सात अफगानी आतंकवादियों को जोधपुर की विशेष अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई । ये आतंकी अक्टूबर, 1997 में पाकिस्तान सीमा पार कर कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के कछमा गांव में घुस आए थे। B.S.F. ने इन्हें आठ एके 56, 32 राइफल और 15 ग्रेनेड सहित अन्य घातक हथियारों के साथ गिरफ्तार किया था।
विशेष न्यायाधीश अनूप कुमार सक्सेना ने अफगानिस्तान निवासी अब्दुल हमीद, खेरदीन खान, जोहराब खान, मुहम्मद अयूब खान, मुहम्मद हमजा खान, बाज मुहम्मद और अब्दुल गैर को घातक हथियारों के साथ भारत में घुसने, विदेशी अधिनियम और देशद्रोह के आरोप में दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। 14 एन आतंकियों के अपराध को साबित करने में लगे की इन्होने बोर्डर क्रोस की ये हे हमारा शर्मनाक कानून........
आतंकियों के वकील के अनुसार आरोपी पिछले 14 सालों से जेल में बंद हैं। इसलिए इनकी सजा में नरमी बरती जाए। वहीं, जम्मू कश्मीर सरकार के विशेष लोक अभियोजक इश्तियाक भट्टी का कहना था कि यह देश की सुरक्षा का मामला है, इसलिए इन्हें कड़ी सजा मिलना ठीक है।
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